Patna-बिहार पंचायत चुनाव के दौरान नॉमिनेशन भरने और वोटर को वोट देने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे चलिए आपको मैं विस्तार से बताता हूं। हमारे द्वारा बताए गए डाक्यूमेंट्स में बदलाव की जा सकते है अधिसूचना जारी होते हैं बदलाव होने की संभावना है इस बार ऑनलाइन nomination भरने की बात सामने आ रही है।
बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज (बुधवार को) अधिसूचना जारी होगी। 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 159 पंचायतों में मतदान होगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूचना का प्रकाशन करेंगे। इसके साथ ही कल (गुरुवार) से इन चुनाव क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की है। सबसे बाद में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में चुनाव होंगे।
8 सितंबर तक नामांकन पर दाखिल किए जाएंगे। 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 13 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी होगी और उम्मीदवारों को 13 सितंबर को ही सिंबल जारी किया जाएगा। वोटिंग 24 सितंबर को होगी और मतगणन 26- 27 सितंबर को होगी।
बांका की 20 पंचायतों में पहले चरण में मतदान
पहले चरण में रोहतास के दावथ प्रखंड की 10 पंचायतों में और संझौली की 6 पंचायतों में चुनाव होंगे। कैमूर के कुदरा प्रखंड की 15 पंचायतों में, गया के बेलागंज प्रखंड की 19 पंचायतों में, खिजरसराय प्रखंड की 16 पंचायतों में चुनाव होगा। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड की 9 पंचायतों में, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रखंड की 14 पंचायतें, जहानाबाद के काको प्रखंड की 16 पंचायतों में चुनाव होगा।
अरवल के सोनभद्र-बंशी-सूर्यपुर प्रखंड की 8 पंचायत, मुंगेर के तारापुर की 12 पंचायत, जमुई के सिकंदरा की 14 पंचायत और बांका के धोरैया प्रखंड की 20 पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे।
ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (थाने से व ऑनलाइन)
- मूल निवास पत्र ऑनलाइन
- संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण हो (तहसील से)
- जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन) आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की स्थिति में संबंधित जाति का प्रमाण पत्र देना होगा।
- जमानत राशि
- शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र (तहसील से)
- शैक्षिक योग्यता
- नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप – 4)
- 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, शपथ पत्र को नोटेरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण: आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी जरूरी।
- पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी
वोटर को वोट डालने के लिए जरूरी दस्तावेज
1.आधार कार्ड
2- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
3- स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड4
4- मनरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
5- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
6- बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
7- आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
8- राज्य/ केंद्र सरकार के कार्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
9- स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
10 ड्राइविंग लाइसेंस
11- सांसदों/ विधायकों/ पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
12- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
13- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता पहचान पत्र
14- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी/ विद्यार्थी के फोटोयुक्त पहचान पत्र
सभी डॉक्यूमेंट के साथ वोटर अपना मत दे सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे।
Input- भास्कर